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इंडिगो एअरलाइंस के 3 अधिकारियों पर SC/ST एक्ट की FIR

हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एअरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने फ्लाइट के कैप्टन समेत 3 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। ट्रेनी पायलट ने आरोप लगाया कि उसे भरी मीटिंग में बेइज्जत कर जातिसूचक शब्द कहे गए।

उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए कहा गया- यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, यू गो बैक एंड स्टिच द स्लीपर्स (तुम प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं हो, वापस जाओ और चप्पलें सिलो)।

गुरुग्राम में मीटिंग के बाद ट्रेनी पायलट ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई घटना की शिकायत पुलिस को दी। कर्नाटक पुलिस ने जीरो FIR दर्ज कर गुरुग्राम भेजी है। जिसके बाद गुरुग्राम के DLF फेज-1 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला...

  • पहले ऑफिस जातीय कमेंट्स करते थे: बेंगलुरु सिटी (कर्नाटक) के शोभा सिटी सेंटोरिनी में रहने वाले 35 वर्षीय शरण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह इंडिगो एअरलाइंस में ट्रेनी पायलट हैं। वह आदि द्रविड़ समाज से आते हैं, जो अनुसूचित जाति कैटेगरी में है। उनका आरोप है कि उन पर कई बार ड्यूटी के दौरान कार्यस्थल पर जातीय टिप्पणी की गई।
  • गुरुग्राम मीटिंग में आए थे, अपमान किया गया: पीड़ित ने बताया कि 28 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर-24 स्थित एमार कैपिटल टावर-2 में एक मीटिंग में उन्हें बुलाया गया। मीटिंग में उनके साथ उसकी जाति को लेकर अपमानजनक व्यवहार किया गया। बैठक में शामिल तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल ने उन पर जातिगत टिप्पणियां कीं। इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची।
  • बैग-मोबाइल बाहर छोड़ने तक को लेकर अपमानित किया: पीड़ित ने बताया- मीटिंग से पहले तपस डे ने मुझे अपमानजनक और निंदनीय तरीके से मेरा बैग और मोबाइल बाहर छोड़ने को कहा। मीटिंग के दौरान, तीनों आरोपियों ने मेरी जाति के कारण जातिसूचक शब्द कहे। मेरे साथ भेदभाव किया और धमकियां दीं। मुझे अपमानित कर नीचा दिखाया गया। दूसरों के सामने मुझ पर जातिवादी और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जो कानून के तहत गंभीर अपराध हैं।
  • मुझे कहा- तू मेरा जूता चाटने लायक भी नहीं: पीड़ित ने बताया- मुझे मीटिंग में जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुए कहा गया कि तू हवाई जहाज उड़ाने के लायक नहीं है, जाकर चप्पल सिल। तू मेरा जूता चाटने के लायक भी नहीं है। जातिसूचक शब्द से पुकारते हुए मुझे कहा गया कि मेरे सामने बैठकर स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात इस बिल्डिंग में चौकीदार बनने की भी नहीं है और तू स्पष्टीकरण मांग रहा है?।
  • CEO-एथिक्स कमेटी को शिकायत दी थी: पीड़ित ने कहा कि इस घटना ने न केवल उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, बल्कि कार्यस्थल पर समानता और सम्मान के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत इंडिगो के सीईओ और एथिक्स कमेटी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
  • कंपनी ने कार्रवाई नहीं की तो पुलिस को कंप्लेंट की: पीड़ित ने बताया कि जब आरोपियों के खिलाफ कंपनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्होंने पुलिस के कंप्लेंट करने का फैसला लिया। वह अपने साथ हुए इस बर्ताव से डिप्रेशन में हैं। इसलिए पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

गुरुग्राम पुलिस बोली- आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे इस बारे में डीएलएफ फेज-1 थाना के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को संबंधित लोगों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा और मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन पर आरोप लगाए गए हैं, वह इंडिगो में सीनियर पद पर कार्यरत हैं।