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ITR रिफंड अटका? जानें आपका रिफंड क्यों नहीं आ रहा, ये गलतियां फंसा देती हैं पैसा! 1 मिनट में चेक करें स्टेटस

Income Tax e-Filing Portal से  रिफंड स्टेटस चेक करें

  • incometax.gov.in पर जाएं.
  • PAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • e-File > Income Tax Returns > View Filed Returns पर क्लिक करें.
  • जिस Assessment Year (AY) में आपने रिफंड क्लेम किया है, उसे चुनें.
  • अब “View Details” या “View Refund Status” पर क्लिक करें. यहां आपको यह भी दिखेगा कि रिफंड किस स्टेज तक पहुंचा है.
  • अगर रिफंड फेल हो गया है, तो पोर्टल पर “Refund Reissue” का ऑप्शन आएगा  उसपर क्लिक करके दोबारा रिफंड जारी करा सकते हैं.

NSDL / TIN Portal से  रिफंड स्टेटस चेक करें

अगर आपका रिफंड विभाग से बैंक को भेज दिया गया है, तो आप NSDL वेबसाइट पर जाकर PAN और Assessment Year डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कब तक मिलता है ITR रिफंड? (Expected ITR Refund Timeline)

आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. कई बार अगर केस सिंपल हो, तो 7 से 21 वर्किंग डेज में भी रिफंड मिल जाता है. अगर देरी होती है, तो विभाग टैक्सपेयर्स को 0.5% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भी देता है.

अगर रिफंड नहीं मिला तो क्या करें? (What To Do If Refund Not Received)

अगर तय समय के बाद भी पैसा नहीं आया, तो आप कुछ आसान कदम उठा सकते हैं ...

  • e-Filing पोर्टल पर “e-Nivaran/Grievance” सेक्शन में शिकायत दर्ज करें.
  • अगर बैंक डिटेल्स गलत थीं, तो बैंक अकाउंट वैलिडेट करके “Refund Reissue Request” लगाएं.
  • जरूरत पड़ने पर Assessing Officer (AO) या CPC (Central Processing Centre) से संपर्क करें.
  • पोर्टल या ईमेल पर आने वाले Intimation Notices यानी इनकम टैक्स नोटिस को जरूर चेक करते रहें.

ITR रिफंड में देरी आम बात है, लेकिन इसकी ज्यादातर वजहें आपकी ही दी गई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं  जैसे गलत बैंक डिटेल्स, PAN-Aadhaar लिंकिंग न होना या ई-वेरिफिकेशन भूल जाना. इसलिए अगली बार जब आप ITR फाइल करें, तो इन बातों का खास ध्यान रखें. अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो ऊपर बताए गए तरीकों से स्टेटस ट्रैक करें  शायद आपका अटका हुआ रिफंड का पैसा बस एक क्लिक में खाते में आ जाए.

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