दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पिछली सुनवाई में SC ने दिए थे संकेत
10 अक्तूबर को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों के निर्माण में और बिक्री की अनुमति देने संबंधी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या पटाखा बैन के बाद AQI पर कोई असर पड़ा था.
CJI गवई ने क्या-क्या कहा जानिए
CJI ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पाया है कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं. पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है.
हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. हरियाणा के 22 ज़िलों में से 14 जिले NCR में आते हैं. जब प्रतिबंध लगाया गया था, तबसे कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं आया था. ग्रीन पटाखों के आने के बाद पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में काफी कमी आई है. इसमें NERE का भी योगदान रहा है.
