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60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला:शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह, विदेश जाने की परमिशन मांगी थी

दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शिल्पा के वकील से कहा कि उनके पास वर्क एग्रीमेंट का कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो ये साबित कर सके कि ये प्रोफेशनल ट्रिप है। इस पर एक्ट्रेस के वकील ने कहा कि एग्रीमेंट तब ही साइन किया जाएगा, जब एक्ट्रेस को कोर्ट से जाने की परमिशन मिलेगी।

ये दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि शिल्पा, राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जातीं। दरअसल, आपराधिक मामलों में अगर एक आरोपी मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होता है, तो उसे अप्रूवर कहा जाता है, जिसे सजा में राहत और माफी भी मिल सकती है।     

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