अब सिर्फ सोना नहीं, चांदी पर भी मिलेगा लोन; जानिए कितने तक का कर्ज ले सकते हैं आप?
अब सिल्वर पर भी मिल सकेगा लोन
अब तक बैंक सिर्फ सोने के गहनों या सिक्कों पर लोन देते थे, लेकिन अब RBI ने नियमों में बदलाव करते हुए सिल्वर (चांदी) को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब सोने के साथ-साथ चांदी के गहनों और सिक्कों पर भी लोन दे सकेंगी।
किन चीजों पर नहीं मिलेगा लोन
RBI ने साफ कहा है कि सोने या चांदी की ब्रिक्स (बुलियन) पर लोन नहीं मिलेगा। इसी तरह गोल्ड या सिल्वर से जुड़े निवेश (जैसे ETF या म्यूचुअल फंड) पर भी आप लोन नहीं ले पाएंगे।
कितनी मात्रा तक गिरवी रख सकते हैं?
नए नियमों के अनुसार-
- सोने के गहनों पर अधिकतम 1 किलो तक लोन लिया जा सकता है।
- चांदी के गहनों पर अधिकतम 10 किलो तक लोन मिलेगा।
- सोने के सिक्कों पर 50 ग्राम तक और चांदी के सिक्कों पर 500 ग्राम तक गिरवी रखकर लोन लिया जा सकेगा।
लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेशियो
RBI ने इस स्कीम के लिए लोन की सीमा भी तय की है-
- 2.5 लाख रुपये तक के लोन पर 85% तक की राशि मिलेगी।
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर 80% तक लोन मिलेगा।
- 5 लाख रुपये से ऊपर के लोन पर 75% तक की राशि ही मंजूर होगी।
लोन चुकाने और गहने वापस पाने के नियम
लोन पूरा चुकाने के बाद बैंक या संस्था को 7 वर्किंग डेज के भीतर गहने या चांदी लौटानी होगी। देरी होने पर बैंक को उधारकर्ता को 5000 रुपये प्रति दिन का मुआवजा देना होगा।
अगर लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है, तो बैंक या NBFC सिल्वर या गोल्ड का ऑक्शन (नीलामी) कर सकता है। लेकिन उससे पहले उधारकर्ता को नोटिस देना जरूरी होगा। ऑक्शन के समय रिजर्व प्राइस कम से कम 90% तय किया जाएगा।
