'गलतफहमी में दिया था बयान', राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित मांगी माफी, शिवराज चौहान के बेटे कार्तिकेय से जुड़ा है मामला

शिवराज के बेटे के मानहानि से जुड़ा है मामला

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने गांधी के खेद संबंधी आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है। ये मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से दायर मानहानि वाद से जुड़ा हुआ है।

राहुल गांधी ने व्यक्त किया खेद

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। आवेदन में कहा गया है कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था। शिकायतकर्ता की तरफ से वकील संकल्प कोचर ने पैरवी की। वहीं, इस मामले में आज फिर सुनवाई होनी है।

साल 2018 की एक चुनावी रैली राहुल गांधी ने दिया था बयान

कार्तिकेय ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। 

राहुल गांधी को जारी हुआ था समन

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे। कांग्रेस नेता ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 

मंगलवार को भी हुई थी मामले की सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश जारी किए थे। याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी और इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किए थे।